N1Live Haryana नगर निगम ने जगाधरी के वाईनगर में संपत्ति कर के 2,295 बकाएदारों को नोटिस जारी किए
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नगर निगम ने जगाधरी के वाईनगर में संपत्ति कर के 2,295 बकाएदारों को नोटिस जारी किए

Municipal Corporation issued notices to 2,295 defaulters of property tax in Vainagar, Jagadhri.

नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी (एमसीवाईजे) ने एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक के संपत्ति कर के 2,295 बकाएदारों को नोटिस जारी किए हैं। यदि ये बकाएदार शीघ्र ही संपत्ति कर जमा नहीं कराते हैं तो एमसीवाईजे उनकी संपत्तियां सील कर देगा।

संपत्ति कर चूककर्ताओं की इस श्रेणी (1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच) पर एमसीवाईजे का 45.85 करोड़ रुपये बकाया है। कुछ दिन पहले नगर निगम ने 5 लाख रुपये से अधिक संपत्ति कर के 326 बकाएदारों को अंतिम नोटिस जारी किए थे।

10 लाख रुपये से अधिक के संपत्ति कर के 130 डिफॉल्टर, 5 लाख से 10 लाख रुपये के बीच के कर के 196 डिफॉल्टर, 2 लाख से 5 लाख रुपये के बीच के कर के 927 डिफॉल्टर तथा 1 लाख से 2 लाख रुपये के बीच के कर के 1,368 डिफॉल्टर हैं।

एमसीवाईजे के नगर आयुक्त आयुष सिन्हा ने कहा, “1 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये से अधिक तक के सभी श्रेणियों के कर बकाएदारों पर लगभग 94.10 करोड़ रुपये का संपत्ति कर बकाया है। इनमें से 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक के बकाएदारों पर लगभग 45.85 करोड़ रुपये का संपत्ति कर बकाया है। 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक के बकाएदारों पर 13.42 करोड़ रुपये और 10 लाख रुपये से अधिक के बकाएदारों पर लगभग 34.83 करोड़ रुपये का संपत्ति कर बकाया है।”

उन्होंने कहा कि यदि नोटिस मिलने के बाद भी इन बकाएदारों ने संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया तो उनकी संपत्ति सील कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संपत्ति कर न चुकाने वालों में बड़े मॉल, शहर के सिनेप्लेक्स, कारखाने, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, ऑटोमोबाइल, चावल मिलें, मैरिज पैलेस और अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं।

सिन्हा ने कहा, ‘‘हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 113 की उप-धारा 1 और 2 तथा धारा 130 के तहत एक लाख रुपये से अधिक संपत्ति कर के बकाएदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तथा 10 लाख रुपये से अधिक संपत्ति कर बकाएदारों को अंतिम नोटिस भी जारी किए गए हैं।’’

उन्होंने कहा कि एमसीवाईजे के कर्मचारी संपत्ति मालिकों की संपत्तियों पर जाकर उन्हें नोटिस दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति पर नहीं पाया जाता है तो उसकी दीवार या गेट पर नोटिस चिपका दिया जाता है।

उन्होंने कहा, “पहले चरण में 5 लाख और 10 लाख रुपये से अधिक के संपत्ति कर बकाएदारों की संपत्ति सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद एक लाख रुपये से अधिक के संपत्ति कर बकाएदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”

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