September 24, 2025
Himachal

‘मेरा घर, मेरा अधिकार’ धर्मशाला की सड़कें पीड़ा से गूंज रही हैं

‘My home, my right’ The streets of Dharamshala echo with anguish

मंगलवार को सैकड़ों निवासी “मेरा घर, मेरा अधिकार” के बैनर तले धर्मशाला की सड़कों पर उतर आए और प्रशासन द्वारा “अवैध निर्माण” के रूप में वर्गीकृत घरों को गिराने की योजना का विरोध किया। डाढ़ी मैदान से शुरू होकर ज़िला मजिस्ट्रेट कार्यालय तक पहुँचे इस मार्च में वे परिवार शामिल हुए जिन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वे पीढ़ियों से इस ज़मीन पर रह रहे हैं और अपनी जीवन भर की जमा-पूंजी से घर बनाए हैं।

विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक तूल देते हुए स्थानीय भाजपा विधायक सुधीर शर्मा भी प्रदर्शनकारियों में शामिल हो गए और अधिकारियों पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, “सरकार ने सालों तक निर्माण की अनुमति क्यों दी, और अब उसे अवैध क्यों घोषित कर रही है? यह सरासर अन्याय है। ऐसे घरों को नियमित करने की नीति बनानी होगी, वरना आंदोलन और भड़केगा।”

यह विवाद अगस्त 2025 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश से उपजा है, जिसमें भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 163-ए को निरस्त कर दिया गया था और 28 फरवरी, 2026 तक सभी अवैध अतिक्रमणों को हटाने का आदेश दिया गया था। इस फैसले से कांगड़ा और अन्य जिलों में बड़े पैमाने पर विस्थापन की आशंका पैदा हो गई है।

हालाँकि, प्रभावित परिवारों की याचिकाओं के बाद, 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी राहत देते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। फिर भी, रैली में, खासकर महिलाओं और बुज़ुर्गों में, पीड़ा साफ़ दिखाई दी। धर्मशाला की सड़कों पर न्याय के नारे गूंजते हुए एक बुज़ुर्ग महिला रो पड़ी, “अगर हमारे घर तोड़ दिए गए, तो हम कहाँ जाएँगे?”

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