July 2, 2024
Himachal

नाहन: बिजली बोर्ड के पूर्व कर्मचारी पर 13.4 लाख रुपये का जुर्माना

नाहन, 28 जून राज्य विद्युत बोर्ड के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी पर अपने घर पर फर्जी बिजली मीटर लगाने के आरोप में 13.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

अंकुर शर्मा, सहायक अभियंता, बिजली बोर्ड, पांवटा साहिब के नेतृत्व में एक टीम द्वारा नियमित निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी के घर पर स्थापित मीटर पर लोड स्वीकृत सीमा से अधिक था। जबकि स्वीकृत लोड 2.24 किलोवाट था, वास्तविक जुड़ा हुआ लोड 27.52 किलोवाट पाया गया।

बोर्ड ने भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 126 के तहत उपभोक्ता पर 3.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, यह पाया गया कि घर पर एक और अनधिकृत मीटर लगाया गया था, टीम ने पूर्व कर्मचारी पर 9.85 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया। यह भी पाया गया कि अत्यधिक लोड के कारण, स्थानीय ट्रांसफार्मर बार-बार खराब हो रहा था, जिससे पांवटा साहिब के बद्रीपुर क्षेत्र में बार-बार बिजली गुल हो रही थी।

उल्लंघन के मद्देनजर सेवानिवृत्त कर्मचारी का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। बिजली बोर्ड ने आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस को शिकायत मिल गई है और मामले की जांच की जा रही है।

सेवानिवृत्त कर्मचारी ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई। अब उसके पास अधिनियम के प्रावधानों के तहत बिजली बोर्ड के सहायक अभियंता या उच्च अधिकारियों के समक्ष अपील करने का विकल्प है।

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