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नरेश बालियान मकोका केस: दिल्ली पुलिस को 15 सितंबर तक दस्तावेज जमा करने के दिए निर्देश

Naresh Baliyan MCOCA case: Delhi Police directed to submit documents by September 15

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता नरेश बालियान से जुड़े मकोका मामले में शनिवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि आरोपियों को सभी संबंधित दस्तावेज 15 सितंबर तक उपलब्ध कराए जाएं। मामले की अगली सुनवाई अब 15 सितंबर को होगी।

पिछली सुनवाई में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नरेश बालियान और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 3 जून तक बढ़ा दी थी। साथ ही, दिल्ली पुलिस को आरोपी विकास गहलोत के खिलाफ जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए थे।

दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में दावा किया गया है कि नरेश बालियान और उनके सहयोगियों पर संगठित आपराधिक नेटवर्क बनाने और उसे सक्रिय रूप से संचालित करने के आरोप हैं। इस नेटवर्क पर हथियारों की तस्करी, जबरन वसूली और कई अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के गंभीर आरोप हैं। मकोका के तहत दर्ज यह मामला बेहद गंभीर माना जा रहा है, यह आमतौर पर संगठित अपराधियों पर काबू पाने के लिए लगाया जाता है।

पुलिस का दावा है कि इस गिरोह ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय तक अवैध रूप से आर्थिक लाभ कमाया। इस मामले में अदालत ने यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि जांच में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए और सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाए।

वहीं, नरेश बालियान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और उन्हें फर्जी तौर पर फंसाया गया है। उनका कहना है कि विपक्षी ताकतें उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रही हैं।

कोर्ट की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी, जिसे इस केस की दिशा तय करने में अहम माना जा रहा है। इस दौरान आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। आपको बताते चलें, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के साथ बातचीत का एक ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद बालियान को गिरफ्तार किया था।

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