रोपड़ पुलिस ने आज राजस्थान के जयपुर निवासी नवनीत चतुर्वेदी को रोपड़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) सुखविंदर सिंह की अदालत में पेश किया, जहाँ से उसे 23 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। चतुर्वेदी के खिलाफ पंजाब से राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्र में रोपड़ से आप विधायक दिनेश चड्ढा के जाली हस्ताक्षर और नाम का कथित तौर पर इस्तेमाल करने के आरोप में जालसाजी, प्रतिरूपण और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया था।
पिछले दो दिनों से चंडीगढ़ और रोपड़ पुलिस के बीच चतुर्वेदी की गिरफ्तारी को लेकर काफी ड्रामा चल रहा था। चंडीगढ़ पुलिस चतुर्वेदी की सुरक्षा में जुटी थी, जबकि रोपड़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। कल रात करीब साढ़े आठ बजे अदालत के आदेश के बाद ही रोपड़ पुलिस को चतुर्वेदी की हिरासत मिली। उन्हें कल रात रोपड़ लाया गया और सीजेएम रोपड़ के सामने पेश किया गया।
मामला बीएनएस की धारा 318 (जालसाजी), 336(2), 336(3), 336(4), 340(2) और 61(2) के तहत दर्ज किया गया है।
चतुर्वेदी के खिलाफ मामला तब दर्ज किया गया जब विधायक दिनेश चड्ढा ने 13 अक्टूबर को एक लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने कहा कि विभिन्न समूहों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित एक व्हाट्सएप संदेश में चतुर्वेदी के नामांकन के प्रस्तावकों में उनका नाम भी शामिल था। कथित तौर पर इस संदेश में पंजाब के प्रस्तावकों के नाम शामिल थे, जिनमें राज्यसभा चुनाव के आधिकारिक नामांकन पत्र, फॉर्म 2सी पर चड्ढा के जाली हस्ताक्षर भी शामिल थे।
रोपड़ के कैनाल रेस्ट हाउस में 13 अक्टूबर की रात दर्ज कराए गए अपने बयान में चड्ढा ने कहा, “जो दस्तावेज़ प्रसारित किया जा रहा है वह फ़र्ज़ी और मनगढ़ंत है। मेरे हस्ताक्षर जाली हैं और अनुचित राजनीतिक लाभ पाने के लिए मेरे नाम का दुरुपयोग किया गया है।” उन्होंने यह भी कहा कि वह चतुर्वेदी से कभी नहीं मिले और न ही उनसे कभी बातचीत की।
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