हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत से संबंधित मामले में एचपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्व एमडी हरिकेश मीणा को दी गई अंतरिम राहत 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी।
मीणा को दी गई अंतरिम सुरक्षा को बढ़ाते हुए अदालत ने सीबीआई को राज्य सरकार द्वारा 14 अक्टूबर तक या उससे पहले दाखिल जवाब पर जवाब दाखिल करने का समय भी दिया है। यह मामला आज न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह के समक्ष सूचीबद्ध था। कुछ देर सुनवाई के बाद, अदालत ने सुनवाई 14 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी।
अदालत ने अपने पहले के आदेश में अभियोजन एजेंसी को मीणा के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोककर मीणा को अंतरिम राहत प्रदान की थी।
एचपीपीसीएल के मुख्य अभियंता विमल नेगी, जो 10 मार्च से लापता थे, का शव 18 मार्च को बिलासपुर की गोविंदसागर झील में मिला था। नेगी के लापता होने के बाद, उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि एचपीपीसीएल के उच्च अधिकारी उनके पति को परेशान कर रहे हैं। नेगी की पत्नी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए न्यू शिमला थाने में इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई।