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गुलमर्ग गुरुद्वारा ट्रस्ट के दस्तावेज़ को लेकर नया विवाद खड़ा; एसएसपी के पास शिकायत दर्ज कराई गई

New controversy erupts over Gulmarg Gurudwara Trust documents; complaint lodged with the SSP.

गुलमर्ग स्थित गुरुद्वारा भाई वीर सिंह से जुड़ा विवाद गहराता जा रहा है, क्योंकि एक विवादित ट्रस्ट डीड के सामने आने और एक अनधिकृत बैंक खाते के आरोपों ने प्रबंध समिति के कामकाज को जांच के दायरे में ला दिया है।

यह विवाद “मेसर्स गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बारामूला” शीर्षक वाले एक दस्तावेज के पंजीकरण को लेकर उत्पन्न हुआ है, जिसे कथित तौर पर 19 मई, 2026 को बारामूला में जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीजीपीसी) के दो वरिष्ठ पदाधिकारियों के नाम पर निष्पादित किया गया था।

दोनों पदाधिकारियों से बार-बार संपर्क करने के प्रयास विफल रहे। इस बीच, मामले की जांच के लिए श्रीनगर और बारामूला स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अपराध शाखा के कार्यालयों में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। निर्वाचित डीजीपीसी सदस्य मनमीत सिंह ने आरोप लगाया कि दोनों पदाधिकारियों ने डीजीपीसी सदन के किसी प्रस्ताव या अनुमोदन के बिना स्वयं को न्यासी नियुक्त कर लिया।

उन्होंने कहा, “इस मुद्दे ने जम्मू और कश्मीर में सिख समुदाय के बीच व्यापक चिंता पैदा कर दी है, खासकर इसलिए क्योंकि ‘एम/एस’ उपसर्ग आमतौर पर धार्मिक संस्थानों के बजाय वाणिज्यिक संस्थाओं से जुड़ा होता है।”

उन्होंने आगे दावा किया कि ट्रस्ट डीड में उल्लिखित बैंक खाते को खोलने या संचालित करने को अधिकृत करने वाला कोई भी प्रस्ताव कभी भी डीजीपीसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था और न ही उसके द्वारा अनुमोदित किया गया था।

उन्होंने आरोप लगाया, “अगस्त 2022 से अस्तित्व में रहे गुरुद्वारे के मूल खाते के बजाय, इन स्व-घोषित न्यासियों ने ‘गुरुद्वारा प्रबंधक समिति’ के नाम से एक अनधिकृत खाते के माध्यम से लेनदेन किया। जम्मू और कश्मीर सिख गुरुद्वारा और धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1973 के अनुसार, बैंक खाते संबंधित गुरुद्वारे के नाम पर ही खोले जाने चाहिए।”

डीजीपीसी के एक अन्य सदस्य, राजिंदर सिंह ने गुरुद्वारे के जीर्णोद्धार के लिए कथित तौर पर आवंटित लगभग 50 लाख रुपये के दान कोष पर चिंता जताई।

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