December 10, 2025
Himachal

नए श्रम कानून पूंजीपतियों को श्रमिकों का शोषण करने की आजादी देते हैं सीआईटीयू

New labour laws give capitalists freedom to exploit workers: CITU

भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र (सीटू) की हिमाचल प्रदेश राज्य समिति ने रविवार को यहां एक बैठक आयोजित की, जिसमें व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने के नाम पर श्रमिकों का कथित रूप से शोषण करने के लिए केंद्र की तीखी आलोचना की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने की तथा इसमें आंगनवाड़ी, मिड-डे मील, निर्माण, मनरेगा, एसटीपी, एम्बुलेंस सेवाएं, जल विद्युत परियोजनाएं, सड़क परियोजना, तथा आउटसोर्स कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ 45 समिति सदस्य भी शामिल हुए।

सभा को संबोधित करते हुए सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने 21 नवंबर को चार श्रम संहिताओं को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की, जिन्होंने आजादी से पहले और बाद में लागू 28 श्रम कानूनों का स्थान लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन नई संहिताओं ने श्रमिकों के दीर्घकालिक अधिकारों को छीन लिया है, तथा बड़ी कंपनियों और पूंजीपतियों को “श्रम का शोषण करने की अभूतपूर्व स्वतंत्रता” प्रदान की है।

ठाकुर ने दावा किया कि श्रम संहिताओं ने कंपनियों के लिए कर्मचारियों को नौकरी से निकालना आसान बना दिया है और श्रम न्यायालयों की भूमिका को लगभग समाप्त कर दिया है, क्योंकि विभागीय अधिकारी अब निरीक्षक के रूप में नहीं, बल्कि केवल सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि यूनियन पंजीकरण के लिए 51 प्रतिशत सदस्यता और यूनियनों को रद्द करने की व्यापक शक्तियां जैसी आवश्यकताएं श्रमिक संगठनों को कमजोर कर देंगी, जिससे कंपनियों को अपनी इच्छानुसार नियुक्ति और बर्खास्तगी की अनुमति मिल जाएगी।

बैठक में भाग लेने वालों ने निजीकरण की दिशा में केंद्र सरकार के “आक्रामक” प्रयासों पर चिंता व्यक्त की और कहा कि एयरलाइन, कोयला खनन और विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों जैसे क्षेत्रों को निजी निगमों को सौंपा जा रहा है।

यह भी आरोप लगाया गया कि प्राकृतिक संसाधन – जंगल और पानी सहित भूमि – बड़े औद्योगिक घरानों को तेज़ी से आवंटित किए जा रहे हैं। संघ ने श्रम संहिताओं के खिलाफ राज्य स्तरीय आंदोलन की घोषणा की। इस संबंध में 19 दिसंबर को जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन होंगे। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ 10 दिसंबर को जिलों और परियोजना कार्यालयों में प्रदर्शन कर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ग्रेच्युटी जारी करने की मांग करेगा। समिति ने मनरेगा और निर्माण श्रमिकों के लिए लंबित वित्तीय सहायता जारी करने के लिए अपने प्रयासों को तेज़ करने की भी योजना बनाई है, जो संबंधित बोर्ड द्वारा 31 दिसंबर तक 50 प्रतिशत लाभ वितरित करने की प्रतिबद्धता के बावजूद चार वर्षों से रोकी गई है।

जनवरी के अंत में हमीरपुर स्थित बोर्ड कार्यालय पर “डेरा डालो, घेरा डालो” विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। 15 जनवरी से शुरू होकर, मनरेगा मजदूर ब्लॉक स्तर पर एक अभियान चलाएंगे और 200 दिनों की गारंटीशुदा रोजगार और 500 रुपये की दैनिक मजदूरी की मांग करेंगे, साथ ही काम के लिए सामूहिक आवेदन भी प्रस्तुत करेंगे।

एम्बुलेंस कर्मचारी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दो दिन की हड़ताल पर जाएँगे, जिसकी अंतिम तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए एक स्पष्ट नीति की भी माँग की गई और राज्य सरकार से ‘सेवा मित्र’ नियुक्ति प्रणाली को स्थायी नियुक्तियों से बदलने का आग्रह किया गया।

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