June 27, 2025
Punjab

नए सुरक्षा आदेश में हुक्का बार, शादी में फायरिंग, ड्रोन उड़ान पर प्रतिबंध

रूपनगर (पंजाब), 25 जून, 2025 — सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, रूपनगर जिला प्रशासन ने कई सख्त निर्देश जारी किए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट वर्जीत वालिया द्वारा जारी किए गए आदेश में हथियारों के प्रदर्शन से लेकर ड्रोन के इस्तेमाल और किराएदारों के सत्यापन तक के कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाना, सुरक्षा बढ़ाना और नागरिकों को संभावित खतरों से बचाना है।

शादियों में हथियार और फायरिंग पर प्रतिबंध

रूपनगर में अब शादियों में हथियार ले जाना या जश्न में गोली चलाना सख्त वर्जित है।

जिला मजिस्ट्रेट वालिया ने जोर देकर कहा कि इस तरह की हरकतें न केवल कानून का उल्लंघन करती हैं, बल्कि जान-माल को भी खतरे में डालती हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

किरायेदारों और मेहमानों के लिए अनिवार्य पुलिस सत्यापन

सभी होटल मालिकों, ढाबा संचालकों और मकान मालिकों को अब किसी भी नए किरायेदार या अतिथि का विवरण स्थानीय पुलिस स्टेशन या चौकी को देना आवश्यक है।

यह कदम आपराधिक या आतंकवादी गतिविधियों पर नज़र रखने और जिले में सुरक्षा सुनिश्चित करने की व्यापक पहल का हिस्सा है। इसका पालन न करने पर संपत्ति मालिकों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ़ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध

पंजाब सरकार की तंबाकू निषेध नीति के अनुरूप रूपनगर में हुक्का बारों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए घोषणा की है कि हुक्का परोसने वाले किसी भी होटल, रेस्तरां या बैंक्वेट हॉल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नकली पशु वीर्य पर कार्रवाई

पशुपालन विभाग के निर्देशों के तहत अनधिकृत या नकली पशु वीर्य की बिक्री और वितरण पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कार्रवाई कुछ क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों की रिपोर्ट के बाद की गई है और इसका उद्देश्य पशुधन की रक्षा करना और नैतिक पशु चिकित्सा पद्धतियों को सुनिश्चित करना है।

नांगल को ‘ड्रोन-मुक्त क्षेत्र’ घोषित किया गया

राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए, नांगल को “नो ड्रोन ज़ोन” घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और एयर बैलून उड़ाने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अधिकारियों का मानना ​​है कि संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा और हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह कदम आवश्यक है।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से इन दिशा-निर्देशों का पालन करने और कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करने का आग्रह किया है। अधिकारियों ने कहा कि ये उपाय सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं और इन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा।

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