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एनजीटी ने पानीपत में अवैध ब्लीचिंग इकाइयों पर कार्रवाई की

NGT takes action against illegal bleaching units in Panipat

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पानीपत जिले में अवैध रूप से चल रही ब्लीचिंग इकाइयों द्वारा गंभीर पर्यावरणीय उल्लंघनों को उजागर करने वाली द ट्रिब्यून की एक खबर पर स्वतः संज्ञान लिया है। अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की अध्यक्षता वाली एनजीटी की मुख्य पीठ ने कई सरकारी एजेंसियों को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब मांगा है।

एनजीटी ने ट्रिब्यून की 14 मई की समाचार रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसका शीर्षक था, “पानीपत की अवैध ब्लीचिंग इकाइयां भूमि और जलमार्गों को प्रदूषित कर रही हैं”, जिसमें यह उजागर किया गया था कि किस प्रकार अनधिकृत ब्लीचिंग इकाइयां प्रमुख पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करते हुए, अनुपचारित, रसायन युक्त अपशिष्ट जल को खुली भूमि और नालों में बहा रही हैं।

एनजीटी बेंच ने 23 मई के अपने आदेश में कहा, “यह लेख पानीपत में पर्यावरण संबंधी समस्या से संबंधित है, जहां कई अवैध ब्लीचिंग इकाइयां भूमि और पानी को प्रदूषित कर रही हैं।” न्यायाधिकरण ने कहा कि यह मुद्दा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों को आकर्षित करता है।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ और पानीपत के उपायुक्त को नोटिस जारी किए गए हैं। एजेंसियों को 29 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले हलफनामे के माध्यम से अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है।

ट्रिब्यून की रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि हाल ही में एचएसपीसीबी ने 32 अवैध इकाइयों की पहचान की थी, जिनमें से अधिकांश नौल्था, दहर, बिंझौल और अन्य गांवों में कृषि भूमि पर चल रही थीं – जो अनुपचारित अपशिष्टों को बहाती थीं जो अंततः यमुना तक पहुँचते हैं। इनमें से अधिकांश ब्लीचिंग हाउस अनिवार्य संचालन की सहमति (सीटीओ) या स्थापना की सहमति (सीटीई) के बिना काम कर रहे थे, जो पर्यावरण मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन है।

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