September 19, 2024
Haryana

हरियाणा सरकार ने ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ का आदेश वापस लिया

राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़े लगभग 15,000 क्लर्कों को जल्द ही उनका वेतन मिलेगा क्योंकि सरकार ने उनकी राज्यव्यापी हड़ताल के मद्देनजर ‘नो वर्क, नो पे’ के सिद्धांत पर उनके वेतन को रोकने के संबंध में 27 जुलाई को अपना पत्र वापस ले लिया है।

वे अपने वेतनमान को मौजूदा 19,900 रुपये से संशोधित कर 35,400 रुपये करने की मांग को स्वीकार करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए जुलाई और अगस्त में 40 से अधिक दिनों तक हड़ताल पर रहे।

सरकार ने कहा था कि हड़ताल से जनता को असुविधा हो रही है। सूत्रों ने कहा कि हालांकि हड़ताल अगस्त के मध्य में समाप्त हो गई, लेकिन हड़ताल अवधि के लिए कर्मचारियों का वेतन जारी नहीं किया गया है।

“अब यह निर्णय लिया गया है कि क्लर्कों की हड़ताल की अवधि को ‘एक प्रकार की देय छुट्टी’ के रूप में माना जा सकता है और हड़ताल की अवधि के लिए क्लर्कों का वेतन नहीं काटा जा सकता है। इसके अलावा, हड़ताल की अवधि को सेवा में ब्रेक के रूप में भी नहीं माना जा सकता है। तदनुसार, सभी विभागों के सभी आहरण और संवितरण अधिकारियों को हड़ताल अवधि के लिए क्लर्कों का वेतन जारी करने का निर्देश दिया जाता है, ”वित्त विभाग द्वारा आज जारी विज्ञप्ति में कहा गया है।

इस दौरान लिपिक संघ कल्याण समिति के जिला संयोजक सुरेंद्र सिंह सुहाग ने सरकार पर हड़ताल के महज सात दिन काटने और हड़ताल के शेष दिनों में ड्यूटी पर मानने के अपने वादे से पीछे हटने का आरोप लगाया।

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