November 27, 2024
Himachal

नूरपुर: सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद पौंग बांध के आसपास की जमीन पर खेती

नूरपुर, 4 दिसम्बर सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी, 2000 को देश भर के वन्यजीव अभयारण्यों में सभी गैर-वानिकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन कुछ आदतन अपराधी रबी की फसल बोने के लिए कांगड़ा जिले में पोंग बांध वेटलैंड के आसपास की भूमि की जुताई कर रहे हैं।

पंख वाले मेहमानों के लिए हानिकारक गतिविधि अपराधियों ने नगरोटा सूरियां वन्यजीव रेंज के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि को गिरवी रख दिया है। इन दिनों वन्यजीव अभयारण्य में हजारों विदेशी प्रवासी पक्षियों का आगमन हुआ है।वहां की भूमि पर खेती जैसी सभी मानवीय गतिविधियां पंख वाले मेहमानों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं।हर साल सर्दियों के दौरान एक लाख से अधिक प्रवासी पक्षी आर्द्रभूमि में आते हैं।पर्यावरणविद् पिछले कई वर्षों से अवैध खेती का मुद्दा वन्यजीव विभाग के समक्ष उठाते रहे हैंजानकारी के अनुसार, इन राजनीतिक रूप से प्रभावशाली अपराधियों ने नगरोटा सूरियां वन्यजीव रेंज के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि को गिरवी रख दिया है।

इस बीच, इन दिनों हजारों विदेशी प्रवासी पक्षी वन्यजीव अभयारण्य में उमड़े हुए हैं। वहां की भूमि पर खेती जैसी सभी मानवीय गतिविधियां पंख वाले मेहमानों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं।

केंद्र सरकार ने 1999 में भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत लगभग 300 वर्ग किमी में फैले पोंग बांध आर्द्रभूमि क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया था। हर साल सर्दियों के दौरान एक लाख से अधिक प्रवासी पक्षी आर्द्रभूमि में आते हैं। आरोप है कि इस उपजाऊ भूमि पर अवैध रूप से खेती करने वाले किसान अपनी फसल बचाने के लिए प्रवासी पक्षियों को जहर दे देते थे।

सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध लगाने के आदेश के बाद पर्यावरणविद् पिछले कई वर्षों से वन्यजीव विभाग के साथ अवैध खेती का मुद्दा उठा रहे हैं। प्रसिद्ध पर्यावरणविद् मिल्खी राम शर्मा 2015 से आर्द्रभूमि क्षेत्र में अवैध खेती के खिलाफ अभियान में लगे हुए हैं। उन्होंने हिमाचल उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका (सीडब्ल्यूसी) दायर की है, जिसमें राज्य सरकार को खेती रोकने के निर्देश देने की मांग की गई है। ज़मीन का। उन्होंने अफसोस जताया कि वन विभाग की वन्यजीव शाखा, जो पौंग वेटलैंड क्षेत्र का संरक्षक है, इस अवैध गतिविधि को रोकने में विफल रही है।

शर्मा ने कहा कि हिमाचल उच्च न्यायालय ने पिछले साल जुलाई में राज्य वन्यजीव अधिकारियों को वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में अवैध खेती रोकने का निर्देश दिया था। उन्होंने चेतावनी दी, “अगर वन्यजीव विभाग वेटलैंड के वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम नहीं उठाता है, तो मैं संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अवमानना ​​याचिका दायर करूंगा।”

उधर, नगरोटा सूरियां के कार्यवाहक रेंज अधिकारी पविंदर कुमार का कहना है कि वेटलैंड क्षेत्र में अवैध खेती की सूचना मिलने के बाद उन्होंने फील्ड स्टाफ की एक टीम को मौके पर भेजा। जो कोई भी अवैध खेती में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

Leave feedback about this

  • Service