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29 करोड़ रुपये ईपीएफ बकाया जमा करने में विफल रहने पर 696 फर्मों को नोटिस

Notice to 696 firms for failing to deposit Rs 29 crore EPF dues

फ़रीदाबाद, 14 दिसम्बर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के क्षेत्रीय कार्यालय ने यहां 696 कंपनियों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों के 29.74 करोड़ रुपये के ईपीएफ योगदान को जमा करने में विफल रहने के लिए नोटिस दिया है।

एक अधिकारी ने कहा कि विभाग द्वारा शुरू की गई वसूली प्रक्रिया के तहत मानदंडों का पालन नहीं करने के लिए 50 ऐसी कंपनियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस को आदेश पर अमल करने के लिए कहा गया है।

ईपीएफओ के सहायक आयुक्त कृष्ण कुमार ने कहा कि बकाएदारों को लंबित बकाया चुकाने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया गया था। उन्होंने कहा, “डिफॉल्टिंग प्रतिष्ठानों के सभी नियोक्ताओं को चल और अचल संपत्तियों, बैंक खातों की कुर्की, रिसीवर की नियुक्ति और नियोक्ता की गिरफ्तारी जैसी वसूली कार्रवाइयों से उत्पन्न होने वाले परिणामों से बचने के लिए लंबित ईपीएफ बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।”

अधिकारी ने कहा कि ईपीएफओ कार्यालय द्वारा डिफॉल्ट करने वाले प्रतिष्ठानों से बकाया राशि वसूलने के लिए विशेष वसूली अभियान के तहत फरीदाबाद और पलवल जिलों में सेवा प्रदान करने वाले ईपीएफओ कार्यालय द्वारा वसूली प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस महीने शुरू किया गया अभियान फरवरी 2024 तक जारी रहेगा।

विशेष रूप से, पंजीकृत कंपनियों को कर्मचारियों के ईपीएफ योगदान को ईपीएफओ के पास जमा करना होता है जिसमें कर्मचारियों के वेतन का 12 प्रतिशत और नियोक्ताओं से समान राशि शामिल होती है। ईपीएफओ कार्यालय द्वारा की गई जांच में पाया गया कि डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों ने कर्मचारियों से इतनी राशि काटने के बावजूद ईपीएफ राशि जमा नहीं की थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन फ़रीदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय में लगभग 28,000 औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयाँ पंजीकृत हैं।

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