March 7, 2025
Haryana

करनाल शहर में ‘अवैध’ पानी और सीवर कनेक्शन धारकों को नोटिस

Notice to ‘illegal’ water and sewer connection holders in Karnal city

शहर में ‘अवैध’ पानी और सीवर कनेक्शन धारकों की बड़ी संख्या के कारण करनाल नगर निगम को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आंकड़ों के अनुसार, 1,16,051 संपत्तियां हैं, जिनमें से केवल 40,957 में वैध पानी और सीवर कनेक्शन हैं, जबकि शेष 75,094 में वैध कनेक्शन नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसने शहर की जल आपूर्ति और सीवेज प्रबंधन प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव डाला है।

इस समस्या से निपटने के लिए, करनाल नगर निगम (केएमसी) ने अवैध कनेक्शनों को नियमित करने के लिए 15 दिन की समयसीमा तय की है। उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें उनसे आवश्यक दस्तावेज और शुल्क जमा करके अपने कनेक्शन को वैध बनाने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि दी गई समयसीमा के भीतर अनुपालन न करने पर कनेक्शन काटे जा सकते हैं और जुर्माना लगाया जा सकता है।

इसके अलावा, डिफॉल्टरों को चेतावनी दी गई है कि वे अपना बकाया चुका दें, नहीं तो यह राशि उनके प्रॉपर्टी टैक्स बिल में जोड़ दी जाएगी। इससे पहले दिसंबर में कुछ निवासियों को नोटिस जारी किए गए थे और कार्रवाई के तहत कई अवैध कनेक्शन भी काटे गए थे।

केएमसी की आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने कहा, “हमने निवासियों को अपने अवैध कनेक्शन नियमित करवाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी किए गए हैं और मैं जनता से आवश्यक कार्रवाई करने की अपील करती हूं।”

उन्होंने अनधिकृत कनेक्शन वाले निवासियों से आग्रह किया कि वे नियमितीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज और शुल्क जमा करें। निर्धारित समय के भीतर ऐसा न करने वालों पर नगर निगम द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शर्मा ने वैध जल कनेक्शन धारकों से, जिन्होंने अभी तक मीटर नहीं लगवाए हैं, शीघ्र ऐसा करवाने की अपील की तथा इस बात पर बल दिया कि मीटर लगवाने से उनके वार्षिक बिल में काफी कमी आएगी।

आयुक्त ने कहा कि वैध जल एवं सीवर कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आवेदकों को आवश्यक दस्तावेजों जैसे कि संपत्ति पंजीकरण पत्र, मालिक का आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार का फोटो, पड़ोसी के जल एवं सीवर बिल, संपत्ति कर रसीद तथा परिवार पहचान पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

शर्मा ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अलग-अलग बिलिंग पर भी प्रकाश डाला। वैध कनेक्शन और स्थापित मीटर वाले व्यवसायों से मीटर रीडिंग के आधार पर या 1,440 रुपये का वार्षिक शुल्क लिया जाता है, जबकि बिना मीटर वाले लोगों से प्रति वर्ष 15,000 रुपये का बिल लिया जाता है। उन्होंने सभी संपत्ति मालिकों से आग्रह किया कि वे कनेक्शन प्राप्त करने के बाद उचित मीटर लगवाना सुनिश्चित करें।

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