नूरपुर जिला पुलिस ने तीन अंतरराज्यीय नशा तस्करों की संपत्ति की वित्तीय जांच करने के बाद उनकी 82 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति को फ्रीज करने के आदेश प्राप्त कर लिए हैं। पुलिस द्वारा ये संपत्तियां पहले ही जब्त कर ली गई हैं।
मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ यह कार्रवाई नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (पीआईटी-एनडीपीएस) अधिनियम में अवैध तस्करी की रोकथाम के तहत की गई है।
पिछले वर्ष 24 मई को जवाली पुलिस स्टेशन टीम द्वारा डोल के निकट लगाए गए विशेष नाके के दौरान पुलिस ने एक ऑल्टो कार (एचपी 65-बी-0132) से 12.156 किलोग्राम सिंथेटिक ड्रग बरामद की थी तथा मंडी जिले के लोअर रोपा गांव निवासी रमेश कुमार को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 25 और 29 के तहत मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू की ताकि अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। जांच के दौरान पुलिस ने चलवाड़ा (जवाली) निवासी अनुपम को गिरफ्तार किया। बाद में, उन्होंने जवाली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्थानों से ड्रग रैकेट के तीन अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान विशाल, बलबीर और चंदेल के रूप में हुई।
नूरपुर एसपी अशोक रतन ने द ट्रिब्यून को बताया कि वित्तीय जांच के दौरान जिला पुलिस ने आरोपी रमेश कुमार और उसके करीबी रिश्तेदारों के पांच बैंक खातों को सीज कर 12 लाख रुपये जब्त किए। पुलिस ने आरोपी बलबीर और उसके रिश्तेदारों के 10 बैंक खातों को भी सीज कर 12.26 लाख रुपये जब्त किए और 34.87 लाख रुपये की कीमत का मकान भी जब्त किया।
एसपी ने बताया, “पुलिस ने आरोपी विशाल कुमार के 22.87 लाख रुपये मूल्य के मकान को जब्त कर लिया है। वित्तीय जांच पूरी करने और करीब 82 लाख रुपये की संपत्ति जब्त करने के बाद इन संपत्तियों को जब्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (एनडीपीएस), दिल्ली को विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी गई है।”
जिला पुलिस ने इस साल कल तक 11 कुख्यात नशा तस्करों की 18.70 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। एसपी ने दावा किया कि नशे के कारोबार से अर्जित धन से अर्जित संपत्तियों को जब्त करना और पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत हिरासत आदेश प्राप्त करना सीमावर्ती जिले में सक्रिय कुख्यात और आदतन नशा तस्करों पर नकेल कसने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
उधर, जवाली पुलिस ने रविवार को चलवाड़ा (जवाली) निवासी चंदन कुमार को 19.76 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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