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अधिकारियों ने गुरुग्राम में अवैध नर्सरी पर कार्रवाई की

Officials take action against illegal nurseries in Gurugram

गुरूग्राम, 14 जनवरी बागवानी विभाग ने जिले में अपंजीकृत नर्सरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पटौदी और फर्रुखनगर खंड की अपंजीकृत नर्सरियों में विभिन्न प्रजातियों के पौधों को नष्ट कर दिया है। जिला बागवानी अधिकारी नेहा यादव की ओर से गुरुग्राम और सोहना की नर्सरियों को भी नोटिस जारी किया गया है.

किसानों को लूटा जा रहा है ये नर्सरियां अज्ञात वंश के पौधों को तीन से चार गुना कीमत पर बेचकर किसानों और शहरी ग्राहकों को धोखा दे रही हैं। -नेहा यादव, जिला बागवानी अधिकारी, गुरुग्राम

निरीक्षण के दौरान ऐसे सभी फलदार पौधों को मौके पर ही जब्त कर नष्ट कर दिया गया, जिनकी किस्म सही नहीं है या कीट व अन्य रोग ग्रस्त हैं। यादव ने कहा कि गुरुग्राम जिले में किसी भी नर्सरी के पास फल का लाइसेंस नहीं है। “ये नर्सरी अज्ञात वंश के पौधों को तीन से चार गुना कीमत पर बेचकर किसानों और शहरी ग्राहकों को धोखा दे रही हैं। ऐसे में जिला बागवानी विभाग की ओर से पंजाब फ्रूट एक्ट 1961 के तहत सभी नर्सरियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसके बाद भी यदि किसी नर्सरी में फलदार पौधे पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।”

उन्होंने कहा कि बागवानी खेती में सबसे महत्वपूर्ण खर्च पौधों का होता है। किसी भी प्रकार की आर्थिक हानि से बचने के लिए जिले के किसान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड में पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि फलों के पौधे केवल नर्सरी से ही खरीदें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के साथ पंजीकृत नर्सरी का विवरण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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