May 13, 2025
Chandigarh

ओमेक्स सिटी को दो माह के भीतर बकाया मूल राशि का भुगतान करना चाहिए: कृष्ण लाल पंवार

चंडीगढ़, 21 अप्रैल – हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने स्थानीय ओमेक्स सिटी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे दो माह के भीतर बकाया मूल राशि का भुगतान सुनिश्चित करें, अन्यथा ओमेक्स सिटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि ओमेक्स सिटी पर बिना किसी कारण के अतिरिक्त चार्ज लगाया गया है तो उसे वापस किया जाएगा।

विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार सोमवार को रोहतक जिला में जिला लोक सम्पर्क एवं परिवाद समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

इस समिति की बैठक में कुल 13 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से सात शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया तथा अन्य 6 शिकायतों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि ओमेक्स सिटी द्वारा लंबित बिजली बिल की राशि तथा 33 केवी सब-स्टेशन पावर हाउस आदि के कार्य की लंबित राशि का भुगतान दो माह के अंदर किया जाए। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को लंबित राशि का भुगतान करने पर ओमेक्स में रहने वाले निवासियों को व्यक्तिगत बिजली मीटर जारी करने के लिए कहा गया है।

ओमेक्स को 72 लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल चुकाना है और बैंक गारंटी के रूप में 5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा करनी है। जमीन का स्वामित्व ओमेक्स सिटी को हस्तांतरित हो चुका है।

विकास एवं पंचायत मंत्री ने अवैध रूप से चलाई जा रही फैक्टरी को बंद करवाने से संबंधित शिकायत पर सुनवाई करते हुए कहा कि यदि शिकायतकर्ता ने आपसी समझौता कर लिया है तो कमेटी को गुमराह करने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 20 वर्षों से अधिक समय से शामलात भूमि पर बने मकानों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने का निर्णय लिया गया है, बशर्ते कि ऐसे मकान पिछले 20 वर्षों से 500 वर्ग गज भूमि पर बने हों तथा ये मकान तालाब या सड़क की भूमि पर न बने हों।

उन्होंने कहा कि निर्धारित कलेक्टर रेट जमा करवाकर ऐसे मकानों को नियमित करने की शक्तियां विभाग के महानिदेशक को सौंप दी गई हैं।

Leave feedback about this

  • Service