N1Live Haryana हाईकोर्ट के आदेश पर एमसी ने पूर्व मेयर को रोहतक के चौक से पिता की मूर्ति हटाने को कहा
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हाईकोर्ट के आदेश पर एमसी ने पूर्व मेयर को रोहतक के चौक से पिता की मूर्ति हटाने को कहा

On the orders of High Court, MC asked former mayor to remove father's statue from Rohtak Chowk.

नगर निगम ने रोहतक के पूर्व मेयर और भाजपा नेता मनमोहन गोयल को उनके पिता और दिवंगत मंत्री सेठ श्री कृष्ण दास की प्रतिमा हटाने के लिए नोटिस दिया है, जो रोहतक शहर के सोनीपत स्टैंड चौक पर स्थापित की गई है।

हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 408 (ए) के तहत जारी नोटिस में कहा गया है, “आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि सार्वजनिक सड़क पर मूर्ति रखकर आपने नगर निगम की भूमि पर उसकी अनुमति के बिना अवैध रूप से अतिक्रमण किया है। इस नोटिस की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर मूर्ति को हटा दिया जाना चाहिए, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

यह कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ द्वारा रोहतक नगर निगम को सार्वजनिक भूमि पर मूर्तियां स्थापित करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन करने का आदेश दिए जाने के बाद की गई है।

आदेश में कहा गया है, “तदनुसार, हम प्रतिवादी संख्या 4 – नगर निगम, रोहतक को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के नियमों का पालन करने तथा अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं।”

यह आदेश एक स्थानीय निवासी द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर आया था जिसमें दिवंगत मंत्री की प्रतिमा को हटाने की मांग की गई थी।

रोहतक के सोनीपत स्टैंड चौक पर यह मूर्ति उस समय स्थापित की गई थी, जब उनके बेटे मनमोहन गोयल रोहतक के मेयर थे। रोहतक जिले के निवासी देवेंद्र शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि मूर्ति की स्थापना इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है।

टिप्पणी के लिए संपर्क किए जाने पर नगर निगम आयुक्त धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने राज्य के महाधिवक्ता कार्यालय से कानूनी सलाह मांगी है। उन्होंने कहा, “हम उनकी सलाह का इंतजार कर रहे हैं और उसके अनुसार उचित कार्रवाई करेंगे।”

इस बीच, पूर्व मेयर ने मामले में प्रतिवादी बनने के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में आवेदन दायर किया है।

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