सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले वर्ष 1 जनवरी से 26 अक्टूबर के बीच मुक्तसर जिले में हाई बीम नियमों के उल्लंघन के लिए एक भी यातायात चालान जारी नहीं किया गया। शहर की सीमा के भीतर हाई बीम का उपयोग करना यातायात नियमों का उल्लंघन है। यह जानकारी स्थानीय निवासी और वकील अनुराग शर्मा ने मांगी थी, जिन्होंने जिले में लगातार सड़क दुर्घटनाओं के बावजूद कानून प्रवर्तन की कमी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई से सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी आ सकती है।
एक साल बीत गया, मुक्तसर में हाई बीम का कोई चालान नहीं
One year has passed, no challan for high beam in Muktsar

