पंचकूला की फास्ट ट्रैक स्पेशल POCSO कोर्ट ने 2022 में सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में चार साल के बच्चे का यौन शोषण करने के लिए एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशंस जज मनीष दुआ ने आरोपी को प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर, दोषी को छह महीने की और सिंपल जेल काटनी होगी।
DCP अदिति सिंह के मुताबिक, यह केस 2022 में तब दर्ज किया गया था जब पंचकूला में किराए के मकान में रहने वाले एक आदमी ने शिकायत की थी कि उसी मकान में रहने वाले एक युवक ने उसके चार साल के बच्चे का यौन शोषण किया है। पुलिस ने कानून के संबंधित नियमों के तहत केस दर्ज किया और जांच शुरू की। बच्चे का मेडिकल चेकअप हुआ और उसे काउंसलिंग दी गई। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
पंचकूला पुलिस ने जांच के दौरान सबूत इकट्ठा किए और उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया। ट्रायल के दौरान जांच और पेश किए गए सबूतों के आधार पर यह सजा दी गई। पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने कहा कि बच्चों के खिलाफ क्राइम से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और निष्पक्ष और साइंटिफिक तरीके से जांच की जाएगी। उन्होंने माता-पिता से अपील की कि वे अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर सतर्क रहें, उन्हें सेफ और अनसेफ टच के बारे में बताएं, और किसी भी संदिग्ध घटना या संदिग्ध गलत व्यवहार के बारे में तुरंत पुलिस को बताएं।

