शिमला, 22 सितम्बर
हिमाचल में गैर-मादक प्रयोजन के लिए भांग की कानूनी खेती वास्तविकता के करीब पहुंच गई है और विवादास्पद मुद्दे पर गौर करने के लिए सरकार द्वारा गठित एक समिति ने कड़े नियमों के तहत खेती की सिफारिश की है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को सौंपी, जिन्होंने इसे आज विधानसभा में पेश किया।
पैनल के सदस्यों ने उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर का दौरा किया जहां खेती को वैध कर दिया गया है। “समिति ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 10 और 14 के तहत औद्योगिक और औषधीय उद्देश्य के लिए खेती की सिफारिश की है। इस कदम से न केवल किसानों को आर्थिक रूप से लाभ होगा, बल्कि सरकार को लगभग 500 करोड़ रुपये का राजस्व भी मिलेगा, ”नेगी ने कहा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी, चंबा और शिमला में अवैध रूप से भांग की खेती की जाती है। इसका उपयोग नशीले पदार्थों के लिए किया जाता है और इस समस्या पर अंकुश लगाना पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई है। दुरुपयोग की आशंकाओं को दूर करते हुए मंत्री ने कहा कि खेती के लिए परमिट जारी करने से पहले एनडीपीएस अधिनियम, 1985 में संशोधन करना होगा।
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