पानीपत : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट-ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) ने गुरुवार को शहर में 2018 में एक 16 वर्षीय लड़की का अपहरण और बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को 10 साल के सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। उस पर 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जिला अटार्नी राजेश चौधरी ने कहा कि मामले की सूचना पुलिस को 2 अक्टूबर 2018 को दी गई थी।
एक व्यक्ति ने मॉडल टाउन पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा है कि लखन नाम के एक युवक ने उसकी 16 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया था. उसकी शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर पानीपत रेलवे स्टेशन के पास से लड़की का पता लगाया था। मेडिको लीगल जांच के बाद पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 4 जोड़ी है। पुलिस ने चार अक्टूबर को लखन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
चौधरी ने कहा कि उन्हें आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है।
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