चंडीगढ़, 31 अगस्त हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने आज बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनावों के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के लिए दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से चुनाव प्रचार करने का समय निर्धारित किया है।
उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने हरियाणा की छह राष्ट्रीय और दो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को समय दिया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पार्टियों में भाजपा, कांग्रेस, सीपीएम, बीएसपी, राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी और आप शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टियों में इनेलो और जेजेपी शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि आयोग ने 1998 के आम चुनाव में प्रचार के लिए टेलीविजन और रेडियो के मुफ्त इस्तेमाल की अनुमति दी थी और बाद में इसे राज्य विधानसभा/आम चुनाव तक बढ़ा दिया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, चुनाव और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम, 2003 और उसके तहत अधिसूचित नियमों में संशोधन के साथ, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रचार के लिए समान समय साझा करना वैधानिक हो गया है। सीईओ ने बताया कि राजनीतिक दलों को ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर प्रचार के लिए कुल 720 मिनट का समय आवंटित किया गया है।
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