हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी या उनके जीवनसाथी की मृत्यु के बाद बेरोजगार विधवा या तलाकशुदा बेटियों को भी राज्य सम्मान पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया है, बशर्ते कि उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत न हो।
सरकार ने 12 जून 2009 को जारी दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या उनके जीवनसाथी की मृत्यु के बाद बेरोजगार अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियां और 75 प्रतिशत विकलांगता वाले विकलांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र राज्य सम्मान पेंशन के लिए पात्र होंगे।
यदि एक से अधिक पात्र बच्चे हैं, तो उन्हें पेंशन में आनुपातिक हिस्सा मिलेगा। मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी संभागीय आयुक्तों, उपायुक्तों और एसडीएम को परिपत्र जारी किया है।
Leave feedback about this