नूंह जिला सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की अदालत ने मोबाइल छीनने के एक मामले में एक दोषी को 5 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पुलिस के अनुसार, दोषी की पहचान पुन्हाना के मदीना कॉलोनी निवासी अरशद के रूप में हुई है। घटना 8 अप्रैल 2022 को पुन्हाना की सब्जी मंडी में हुई थी, जब आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर बदाह दुदोली गांव निवासी हाकम से मोबाइल फोन छीन लिया था.
आरोपी बिना नंबर प्लेट वाली बाइक पर सवार थे और मोबाइल फोन छीनकर भाग गए। इस संबंध में पुन्हाना शहर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई। नूंह पुलिस प्रवक्ता के अनुसार प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस ने चोरी हुए मोबाइल फोन सहित कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए थे, जो मामले में निर्णायक साबित हुए।
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अपने बयान से मुकर गया, लेकिन अभियोजन पक्ष ने बरामद मोबाइल फोन व अन्य साक्ष्यों के आधार पर मजबूती से अपना पक्ष रखा।
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