January 31, 2025
National

बंगाल स्कूल नौकरी मामले में पूर्व न्यायाधीश गंगोपाध्याय के फैसले को रद्द करने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका

Petition in Calcutta High Court to quash the decision of former judge Gangopadhyay in Bengal school job case

कोलकाता, 7 मार्च । कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर की गई है। इसमें पश्चिम बंगाल में स्कूल में नौकरी के लिए करोड़ों रुपये लेने के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा दिए गए फैसलों और आदेशों को रद्द करने की मांग की गई है। ।

याचिका उन अभ्यर्थियों के एक वर्ग द्वारा दायर की गई है, जिनकी सेवाएं कथित तौर पर अनुचित तरीकों से स्कूल की नौकरियां हासिल करने के कारण समाप्त कर दी गई थीं। याचिका न्यायमूर्ति देबांगशु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ के समक्ष दायर की गई है।

याचिका में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के साथ-साथ ग्रुप-सी और ग्रुप-डी श्रेणियों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के संबंध में पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा दिए गए सभी फैसलों को रद्द करने की गुहार लगाई गई है।

इस मामले पर गुरुवार को ही सुनवाई होने की उम्मीद है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील और तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद कल्याण बंद्योपाध्याय याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील हैं।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि पूर्व न्यायाधीश गंगोपाध्याय के भाजपा में शामिल होने से यह मानने का पर्याप्त कारण है कि स्कूल नौकरी मामले में उनके द्वारा दिए गए फैसले पक्षपातपूर्ण थे, इसलिए उन्हें रद्द कर दिया जाना चाहिए।

याचिका में विभिन्न मामलों में सुनवाई के दौरान पूर्व न्यायाधीश गंगोपाध्याय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों का हवाला दिया गया है।

पूर्व न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि या तो याचिकाकर्ताओं को कानूनी प्रावधानों की जानकारी नहीं है या वे जानबूझकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

गंगोपाध्याय ने न्यायाधीश पद से इस्तीफा देकर पांच मार्च को भाजपा में शामिल होने की घोषणा की थी। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस दावा कर रही है कि यह घटनाक्रम साबित करता है कि स्कूल नौकरी के मामलों में उनके फैसले कितने पक्षपातपूर्ण थे।

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