May 27, 2025
Punjab

फगवाड़ा: संपत्ति कर राहत के लिए वन-टाइम सेटलमेंट पॉलिसी 2025 लॉन्च की गई

फगवाड़ा (पंजाब), 21 मई, 2025: संपत्ति मालिकों पर वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट, 1911 और पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1976 के तहत ‘वन-टाइम सेटलमेंट पॉलिसी 2025’ पेश की है।

इस पहल की घोषणा आज एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान नगर निगम फगवाड़ा की आयुक्त डॉ. अक्षिता गुप्ता ने की।

स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, लंबित या आंशिक रूप से भुगतान किए गए गृह/संपत्ति कर वाले संपत्ति मालिक अब निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रमुख छूट का लाभ उठा सकते हैं:

  • 31 जुलाई 2025 तक पूर्ण छूट:
  • 31 जुलाई तक अपनी मूल बकाया कर राशि का पूर्ण भुगतान करने वाले करदाताओं को जुर्माने और ब्याज पर 100% छूट मिलेगी।
  • 31 अक्टूबर 2025 तक आंशिक छूट:
  • यदि भुगतान 1 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच किया जाता है तो जुर्माने और ब्याज पर 50% की छूट दी जाएगी।
  • 31 अक्टूबर 2025 के बाद कोई छूट नहीं:
  • इस तिथि के बाद, प्रचलित कानून के अनुसार पूर्ण जुर्माना और ब्याज लागू होगा।

डॉ. अक्षिता गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि यह पहल राजस्व वसूली को सुगम बनाकर करदाताओं और स्थानीय निकायों दोनों की सहायता करने के लिए तैयार की गई है, जबकि चूककर्ताओं को भारी जुर्माने के बिना अपना बकाया चुकाने का उचित अवसर प्रदान किया गया है।

मेयर रामपाल उप्पल ने भी इस कदम की सराहना करते हुए इसे आम आदमी पार्टी का जनहितैषी निर्णय बताया।

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