गुरुग्राम की एक अदालत ने दो नाबालिग लड़कियों से बलात्कार के मामले में 24 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अध्यक्षता वाली जिला एवं सत्र अदालत ने दोषी आदिल अहमद पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
फैसला सुनाते हुए अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे जघन्य अपराधों में अधिकतम सजा की जरूरत है, ताकि ऐसे मामलों में रोकथाम हो सके। इसके अलावा, अदालत ने हरियाणा सरकार की पीड़ित मुआवजा योजना के अनुसार पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया।
ये अपराध 13 मई, 2022 को हुए, जब अहमद ने बादशाहपुर में अपनी आवासीय कॉलोनी से साढ़े चार और पांच साल की लड़कियों का अपहरण कर लिया। 14 मई को शिकायत मिलने के बाद, स्थानीय पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
शिकायत के बाद जांचकर्ताओं ने गुरुग्राम के गोगा कॉलोनी में रहने वाले अहमद को गिरफ्तार कर लिया, हालांकि वह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के धीरपुर गांव का रहने वाला है। पड़ोसियों ने घायल लड़कियों को बचाया और उन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया।
रिपोर्ट के अनुसार, अहमद ने बच्चों को चॉकलेट का लालच देकर अपने घर ले गया, जहाँ उसने उनके साथ बलात्कार किया। फोरेंसिक साक्ष्यों से पता चला कि उसके कपड़ों पर खून के धब्बे दोनों पीड़ितों से जुड़े थे और मेडिकल जांच में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई।
अदालत का निर्णय ऐसे गंभीर अपराधों को उचित गंभीरता से निपटाने तथा पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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