जिला पुलिस, आरटीए (क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण), महिला सुरक्षा अधिकारी और हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की संयुक्त टीम ने गुरुवार को बच्चों की सुरक्षा और यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल वैन और बसों का विशेष निरीक्षण किया। टीम ने सुरक्षित छात्र परिवहन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत स्कूल बसों में प्राथमिक चिकित्सा किट, कैमरे और अग्निशामक यंत्र सहित आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की जांच की।
निरीक्षण के दौरान यातायात पुलिस और अधिकारियों ने स्कूल बस चालकों को चेतावनी दी कि यदि वे अपने वाहनों में सुरक्षा संबंधी ये सुविधाएं नहीं लगवाएंगे तो यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण अभियान से पहले एक बैठक आयोजित की गई जिसमें महिला सुरक्षा अधिकारी, यातायात थाना प्रभारी और आरटीए प्रतिनिधियों ने स्कूल और बस संचालकों को न्यायालय के आदेशों और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने के महत्व के बारे में जानकारी दी और इस बात पर जोर दिया कि बच्चों की सुरक्षा सभी का कर्तव्य है और उनकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
अधिकारियों ने ड्राइवरों को याद दिलाया कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें और किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन न करें क्योंकि इन व्यवहारों से दुर्घटनाओं का जोखिम काफी बढ़ जाता है। यातायात थाना प्रभारी ने ड्राइवरों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए, जिसमें उन्हें हमेशा बाएं लेन में गाड़ी चलाने और बच्चों को लेने या छोड़ने के दौरान सुरक्षित तरीके से गाड़ी रोकने का निर्देश दिया गया।
आगे के निर्देशों में लेन अनुशासन का पालन करना, लाल बत्ती पर ज़ेबरा क्रॉसिंग से पहले रुकना और वाहनों को चिह्नित लाइनों के भीतर रखना शामिल था। उन्होंने ड्राइवरों से गति सीमा का पालन करने और मोड़ने से पहले हमेशा संकेत देने का आग्रह किया। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि बसों में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए और नियमों का पालन न करने वाले ऑपरेटरों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।