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पुलिस 90 दिनों के बाद चालान का भुगतान न करने पर वाहनों को जब्त करेगी

Police will seize vehicles if challan is not paid after 90 days

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया है कि अगर 90 दिनों के भीतर जुर्माना नहीं भरा गया तो बकाया चालान वाले वाहनों को हिरासत में लिया जाएगा। डीसीपी (ट्रैफिक) वीरेंद्र विज के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह फैसला सुनाया गया।

बैठक के दौरान डीसीपी विज ने वाहन चालकों को नई नीति के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान प्राप्त करने वाले वाहन चालकों को 90 दिनों के भीतर जुर्माना भरना होगा।

विज ने कहा, “पुनः जांच के दौरान यदि 90 दिन की अवधि के बाद भी चालान भुगतान बकाया पाया जाता है, तो उस वाहन को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167(8) के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। लंबित चालान के भुगतान की अंतिम तिथि 10 फरवरी है।”

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