गुरुग्राम,1 अगस्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगन गीत कौर की अदालत ने आज दो ड्रग तस्करों को 12 और पांच साल कैद की सजा सुनाई है।
दोषियों की पहचान पोलैंड के नागरिक पैट्रिक डिजीविंस्की और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मूल निवासी काजी के रूप में हुई है। इन्हें मई 2019 में डीएलएफ फेज 1 में कुतुब प्लाजा मार्केट के पास पुलिस ने घेर लिया था।
डिजीविंस्की को 345 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसका साथी काजी भागने में सफल रहा था, लेकिन बाद में उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने डिजीविंस्की, जो अपना वैध पासपोर्ट और वीजा नहीं दिखा सका, को पांच साल कैद की सजा सुनाई और 90,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसने काजी को 12 साल कैद की सजा सुनाई और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।