यमुनानगर, 30 मई हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी), यमुनानगर ने जिले के खजूरी गांव स्थित रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट को सील कर दिया है। संयंत्र को एचएसपीसीबी से स्थापना की सहमति (सीटीई) और संचालन की सहमति (सीटीओ) प्राप्त किए बिना चलाया जा रहा था। यह संयंत्र कंक्रीट की सड़कें और इमारतें बनाने के लिए रेत, बजरी और सीमेंट का मिश्रण बनाता है।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यमुनानगर के सहायक पर्यावरण अभियंता अभिजीत सिंह तंवर ने बताया कि 27 फरवरी को एक फील्ड अधिकारी ने इस प्लांट का दौरा किया था।
उन्होंने कहा कि प्लांट को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 का उल्लंघन करते हुए बोर्ड से सीटीई और सीटीओ प्राप्त किए बिना अवैध रूप से संचालित होते पाया गया।
एईई अभिजीत सिंह तंवर ने कहा, “एचएसपीसीबी, यमुनानगर के क्षेत्रीय अधिकारी वीरेंद्र सिंह पुनिया द्वारा 15 मार्च, 2024 को इकाई को बंद करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इकाई ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया है।”
एचएसपीसीबी के अध्यक्ष पी राघवेंद्र राव द्वारा हाल ही में पारित आदेश में कहा गया है, “उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त इकाई के संयंत्र/मशीनरी को सील करने तथा उक्त इकाई की बिजली और पानी की आपूर्ति काटने के साथ ही इकाई का संचालन बंद करने का आदेश दिया जाता है।”
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