दशकों के अथक संघर्ष के बाद, राज्य सरकार के हालिया निर्णय से पांच दशक पहले पौंग बांध के निर्माण के कारण विस्थापित हुए 89 परिवारों को न्याय मिला है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हस्तक्षेप से विस्थापित परिवारों में से प्रत्येक को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के साथ-साथ ‘भूमि पट्टा प्रमाण पत्र’ का प्रावधान किया गया है। इस कदम को उन लोगों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित न्याय की शुरुआत के रूप में सराहा गया है जो पीढ़ियों से कानूनी और समाज के हाशिये पर रह रहे हैं।
देहरा उपमंडल की झखलेहड़ पंचायत के चब्बर गांव के उप-प्रधान (पूर्व प्रधान) रणजीत सिंह ने कहा, “यह एक स्वागत योग्य पहल है और इससे ऐसी ही राहत की प्रतीक्षा कर रहे लगभग उतने ही परिवारों के लिए आशा की एक नई किरण जगी है।”
हवा के झोंकों के भरोसे छोड़ दिए गए इन परिवारों ने आस-पास की सरकारी ज़मीन पर मामूली घर बना लिए, जैसा कि उस समय के अधिकारियों ने सुझाया था। 1980 में, एक करारा झटका तब लगा जब इस क्षेत्र को वन भूमि घोषित कर दिया गया, जिससे कड़ी मेहनत से बनाए गए ये घर कानून की नज़र में अनधिकृत ढाँचे बन गए।
सालों से ये विस्थापित कानूनी पचड़ों में जी रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क और यहां तक कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। बेदखली का डर हमेशा बना रहता है, जबकि मान्यता के लिए की गई अपीलें नौकरशाही की लालफीताशाही में उलझकर रह जाती हैं।
हाल ही में लिए गए इस फैसले से न केवल इन परिवारों की कानूनी स्थिति बहाल हुई है, बल्कि उनकी गरिमा और मानवता भी बहाल हुई है। पहली बार किसी सरकार ने उनकी पीड़ा की गहराई और उनकी मांगों की वैधता को स्वीकार किया है। देहरा उपमंडल के चब्बर गांव के निवासी मलकियत सिंह पुत्र शेर सिंह ने कहा, “यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, यह न्याय का मामला है।”