N1Live National ‘समाजवादी पार्टी आतंकवादियों के बचाव में उतरी’, अबू आजमी के बयान पर प्रदीप भंडारी ने जताई कड़ी आपत्ति
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‘समाजवादी पार्टी आतंकवादियों के बचाव में उतरी’, अबू आजमी के बयान पर प्रदीप भंडारी ने जताई कड़ी आपत्ति

Pradeep Bhandari strongly objected to Abu Azmi's statement that the Samajwadi Party had come out in defense of terrorists.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दिल्ली कार ब्लास्ट पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बयान को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाए कि समाजवादी पार्टी अब उमर, मुजम्मिल और शाहीन का समर्थन कर रही है। ये वही आरोपी हैं, जो दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी संबंधों की जांच के घेरे में हैं।

भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने अबू आजमी के बयान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर शेयर करते हुए लिखा, “समाजवादी पार्टी आतंकवादियों के बचाव में उतरी है। अबू आजमी ने कहा है कि ‘किसी भी निर्दोष को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।’ यह वही समाजवादी पार्टी है जिसने कभी आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने की बात कही थी।”

सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए प्रदीप भंडारी ने कहा, “राहुल गांधी और अखिलेश यादव जल्द ही इस रुख को उचित ठहराने की कोशिश करेंगे।”

दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट पर समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने मंगलवार को प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए किसी निर्दोष को पकड़कर जेल में डाल देना, यह नाइंसाफी है।

मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का उदाहरण देते हुए अबू आजमी ने कहा, “मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में 187 लोग मारे गए थे, लेकिन किसी को सजा नहीं हुई। बस झूठ में लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। वे लोग 19 साल तक जेल में रहे। इस तरह का किसी के साथ नहीं होना चाहिए। झूठे आरोप में किसी को नहीं पकड़ा जाना चाहिए।”

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली हमारी राजधानी है, कोई छोटा कस्बा नहीं है। यह धमाका सुरक्षा की बड़ी चूक और इंटेलिजेंस की नाकामी है। इसकी सच्चाई से जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अबू आजमी ने आगे कहा, “वे मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। विस्फोट के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच होनी चाहिए और उन्हें छह महीने के भीतर मौत की सजा दी जानी चाहिए।”

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