सिरमौर जिले के शिलाई विकास खंड की लानी बोराड़ ग्राम पंचायत के एक प्रधान और दो वार्ड सदस्यों को कथित वित्तीय अनियमितताओं और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।
जिला पंचायत अधिकारी अभिषेक मित्तल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रधान रमेश कुमार और वार्ड सदस्य कपिल राणा और आशा देवी को निलंबित कर दिया गया है। रमेश कुमार द्वारा पंचायत संपत्ति के दुरुपयोग के आरोपों के बाद निलंबन किया गया है। कपिल राणा पर कर्तव्य के निष्पादन में लापरवाही और सबूतों के साथ संभावित छेड़छाड़ का आरोप है। आशा देवी पर 150 बोरी सीमेंट और अन्य सामग्री गायब करने के साथ-साथ 86,191 रुपये और 68,986 रुपये मूल्य के संसाधनों के अनुचित उपयोग का आरोप है।
डीपीओ अभिषेक मित्तल ने कहा कि तीनों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 146 के तहत जांच की जाएगी।