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सड़क निर्माण को लेकर प्रमुख सचिव तलब

Principal Secretary summoned for road construction

हिमाचल उच्च न्यायालय ने कुल्लू शहर में एम्बुलेंस सड़क के निर्माण के लिए 80 लाख रुपये के उपयोग के मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और प्रधान सचिव, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और संबंधित मुख्य अभियंता को संबंधित रिकॉर्ड के साथ 22 मार्च को अदालत में पेश होने और अपने-अपने कार्यों को उचित ठहराने का निर्देश दिया है।

आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा ने कहा कि “यह जानकर आश्चर्य होता है कि 80 लाख रुपये की भारी भरकम राशि कथित तौर पर स्वीकृत की गई और उसके बाद एम्बुलेंस रोड के निर्माण के लिए उपयोग की गई, वह भी 200 मीटर से भी कम लंबाई की। पहली नजर में, इस तरह के छोटे से काम के लिए यह राशि कैसे स्वीकृत की गई और उसके बाद उसका दुरुपयोग किया गया, यह बहुत चिंता का विषय है, इस तथ्य को देखते हुए कि यह शायद एक एक्सप्रेसवे की लागत भी नहीं हो सकती है”।

अदालत ने यह आदेश एक याचिका पर पारित किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि अदालत के आदेश के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने एम्बुलेंस रोड को चौड़ा नहीं किया है। अगर सड़क अंतिम बिंदु तक नहीं पहुंचेगी, तो इतनी बड़ी राशि के निवेश के बावजूद इसका कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा।

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