शिमला, 18 अप्रैल चुनाव आयोग ने महिलाओं को 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता देने के लिए फॉर्म भरने की अनुमति दे दी है, लेकिन इस शर्त के साथ कि आदर्श आचार संहिता लागू होने तक कोई नया लाभार्थी नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
राज्य सरकार ने पिछले महीने 26 मार्च को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से संपर्क किया था और महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता देने के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी रखने पर स्पष्टीकरण मांगा था।
ईसीआई ने अब कहा है कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रह सकती है लेकिन इसका लाभ किसी नए लाभार्थी को नहीं दिया जाना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान फॉर्म भरने का प्रचार-प्रसार नहीं होना चाहिए.
इससे पहले न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव के निर्देश पर जिलों में उपायुक्तों ने फॉर्म भरने की प्रक्रिया बंद कर दी थी.