May 10, 2025
Haryana

बीज एवं कीटनाशक अधिनियम में संशोधन से उत्पादक और डीलर नाराज

Producers and dealers are angry with the amendment of Seed and Pesticide Act

हरियाणा सरकार द्वारा बीज एवं कीटनाशक अधिनियम में किए गए संशोधनों से हरियाणा के बीज एवं कीटनाशक उत्पादक एवं डीलर नाराज हैं। सरकार का दावा है कि संशोधन घटिया एवं गलत ब्रांड वाले बीजों एवं कीटनाशकों की बिक्री को रोकने के लिए किए गए हैं, जबकि उत्पादकों एवं डीलरों का दावा है कि संशोधनों से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। नाराजगी के बाद उत्पादक एवं डीलर हड़ताल पर चले गए हैं।

बीज अधिनियम में नए प्रावधानों के तहत अधिनियम के तहत अपराध गैर-जमानती और संज्ञेय बनाए गए हैं। पहले उत्पादकों के लिए पहली बार अपराध करने पर 500 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार अपराध करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना या छह महीने की कैद या दोनों का प्रावधान था। लेकिन अब अपराध के आधार पर 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना और एक से तीन साल की कैद होगी। कीटनाशकों के मामले में 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना और छह महीने से तीन साल की कैद होगी।

हरियाणा में 500 से ज़्यादा बड़े बीज उत्पादक, 10,000 बड़े बीज डीलर और करीब 5,000 छोटे डीलर हैं। इसके अलावा, बड़ी संख्या में लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बीज व्यवसाय से जुड़े हुए हैं।

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