September 30, 2024
Himachal

संपत्ति कर: बस टर्मिनस प्रबंधन ने 6.33 करोड़ रुपये बकाया चुकाने के लिए 30 नवंबर तक का समय मांगा

अंतरराज्यीय बस टर्मिनस (आईएसबीटी) के अधिकारियों ने शिमला नगर निगम से 6.33 करोड़ रुपये के लंबित संपत्ति कर का भुगतान करने की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ाने का अनुरोध किया है।

आईएसबीटी पर निगम का 6,33,31,840 रुपए का संपत्ति कर बकाया है। बस स्टैंड के अलावा, आईएसबीटी भवन में कई भोजनालय, एक मल्टीप्लेक्स, होटल और दुकानें हैं। शिमला नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि निगम ने संपत्ति कर के भुगतान के लिए आईएसबीटी प्राधिकरण को अभी अतिरिक्त समय नहीं दिया है।

नगर निगम आयुक्त ने कहा, “हमने उनसे समय विस्तार मांगने का उचित कारण बताने को कहा है। जवाब मिलने के बाद निर्णय लिया जाएगा।” उन्होंने कहा कि आईएसबीटी प्रबंधन कई नोटिसों के बावजूद भुगतान करने में विफल रहा है।

इससे पहले निगम ने आईएसबीटी को 31 जुलाई तक का समय दिया था। प्रबंधन द्वारा एक और विस्तार मांगे जाने के बाद निगम एक माह और देने पर सहमत हो गया। निगम ने एचपीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 121 के तहत आईएसबीटी प्रबंधन को अंतिम नोटिस जारी कर 31 अगस्त तक संपत्ति कर का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

अगस्त में निगम की मासिक बैठक के दौरान पार्षदों ने संपत्ति कर का भुगतान न होने पर चिंता व्यक्त की थी और निगम से लंबित राशि वसूलने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा था।

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