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पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तावित वृक्ष संरक्षण अधिनियम अधूरा है: वटरुख फाउंडेशन

सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अनुरूप, पंजाब सरकार द्वारा आगामी विधानसभा सत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम-2025 पेश किए जाने की उम्मीद है।

हालांकि, चंडीगढ़ स्थित पर्यावरण-केंद्रित संगठन वटरुख फाउंडेशन और राज्य में सक्रिय कई पर्यावरणविदों ने प्रस्तावित अधिनियम को अधूरा बताया है।

आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख पर्यावरणविदों ने यह मुद्दा उठाया और कहा कि पंजाब इस समय गंभीर पर्यावरणीय संकट से जूझ रहा है। उन्होंने इस बात पर गहरी निराशा व्यक्त की कि प्रस्तावित कानून में कई महत्वपूर्ण तत्वों का अभाव है।

वटरूख फाउंडेशन की संस्थापक-निदेशक समिता कौर ने कहा कि पंजाब, जो कभी अपनी उपजाऊ भूमि और समृद्ध प्राकृतिक परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध था, अब अनियंत्रित शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, बुनियादी ढांचे के विस्तार और अत्यधिक कृषि के कारण वनों की कटाई और सिकुड़ते हरित क्षेत्रों से जूझ रहा है। इसके प्रत्यक्ष परिणामों में बढ़ता वायु प्रदूषण, भूजल स्तर में गिरावट, मिट्टी का कटाव, जैव विविधता की हानि और बिगड़ता सार्वजनिक स्वास्थ्य शामिल हैं।

2001 और 2023 के बीच, पंजाब का वन क्षेत्र 4.80% से घटकर 3.67% हो गया है, और वृक्ष आवरण 3.20% से घटकर 2.92% हो गया है – जिससे कुल हरित आवरण केवल 6.59% रह गया है। इस चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिए, एक मजबूत और प्रभावी वृक्ष संरक्षण अधिनियम-2025 आवश्यक है।

एनजीटी ने पंजाब सरकार को 8 अक्टूबर, 2025 तक मसौदे के कमजोर क्षेत्रों, जैसे निजी भूमि कवरेज, शिकायत निवारण तंत्र और वृक्ष जनगणना को संशोधित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं, ताकि संशोधित विधेयक नवंबर 2025 में विधानसभा में पेश किया जा सके।

इस प्रेस वार्ता में पंजाब भर से पर्यावरणविदों और नागरिक समाज के सदस्यों ने भाग लिया। मुख्य वक्ताओं में डॉ. मनजीत सिंह, कर्नल जसजीत सिंह गिल और इंजीनियर कपिल अरोड़ा शामिल थे, जो पर्यावरण क्षेत्र की सभी प्रमुख हस्तियाँ हैं।

अन्य उपस्थित लोगों में इंदु अरोड़ा, स्वर्णजीत कौर, गुरप्रीत पलाहा, पल्लवी कपूर, अमनदीप सिंह, पाविला बाली, कैप्टन विक्रम बाजवा, अलीशा बंसल और तेजवीर सिंह शामिल थे।

इन सभी ने पिछले महीने मानसून सत्र के दौरान ईमेल अभियान के माध्यम से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, स्पीकर कुलतार सिंह संधवान, विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा, मुख्य सचिव और अन्य मंत्रियों और विधायकों को मसौदा विधेयक सौंपा था।

एनजीटी में याचिका दायर करने वाले पर्यावरण कार्यकर्ता तेजस्वी मिन्हास ने कहा कि लगभग 12 भारतीय राज्यों में वृक्ष संरक्षण अधिनियम हैं, जबकि पंजाब में पेड़ों की कटाई या छंटाई से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कोई अपीलीय निकाय या तंत्र नहीं है। इसलिए, एक व्यापक अधिनियम की तत्काल आवश्यकता है।

इंजीनियर कपिल अरोड़ा ने बताया कि प्रस्तावित अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्र शामिल नहीं हैं, जबकि पंजाब का 90% हिस्सा ग्रामीण है। ऐसा लगता है कि यह अधिनियम केवल शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित है, और इसमें कृषि वानिकी या कार्बन क्रेडिट का कोई ज़िक्र नहीं है। लगातार प्रयासों और जनता की माँग के बावजूद, यह अधिनियम अपर्याप्त बना हुआ है।

डॉ. मनजीत सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रस्तावित कानून में विरासत वृक्षों का कोई उल्लेख नहीं है, जो अपनी आयु, आकार, दुर्लभता, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक मूल्य के कारण महत्वपूर्ण हैं।

पर्यावरणविदों के अनुसार, एक और बड़ी विसंगति यह है कि प्रत्येक काटे गए पेड़ के बदले केवल दो पेड़ लगाने का प्रावधान है, जबकि 2024 की नीति के अनुसार पाँच पेड़ लगाने ज़रूरी थे। आदर्श रूप से, यह संख्या कम से कम पंद्रह होनी चाहिए। इसके अलावा, प्रस्तावित कानून में कारावास का कोई प्रावधान नहीं है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है।

कर्नल जसजीत सिंह गिल ने बताया कि उन्होंने पंजाब सरकार से समयबद्ध वृक्ष गणना और जियो-टैगिंग करने का बार-बार आग्रह किया है, जो उचित निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

सभी वक्ताओं ने सर्वसम्मति से घोषणा की कि पंजाब एक पर्यावरणीय आपातकाल का सामना कर रहा है, और चूंकि कानून हर दिन नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि सरकार पर्यावरणविदों और नागरिक समाज के साथ परामर्श करके एक व्यापक और प्रभावी वृक्ष संरक्षण अधिनियम-2025 का मसौदा तैयार करे ताकि राज्य को इस संकट से बाहर निकाला जा सके।

उन्होंने पेड़ों के लिए “लंगर” और “छबील” शुरू करने के विचार पर भी चर्चा की – जो राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के प्रतीकात्मक प्रयास हैं।

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