पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा में नौ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों (एडीएसजे) को जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डीएसजे) के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया है। 20 अक्टूबर को चंडीगढ़ में जारी इस प्रशासनिक आदेश में राज्य भर में कुल 27 न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति का प्रावधान है।
उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अनिल कुमार बिश्नोई, जो वर्तमान में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय-I, फरीदाबाद के पीठासीन अधिकारी हैं, को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। वह फरीदाबाद में ही पदस्थ रहेंगे।
सीबीआई कोर्ट, चंडीगढ़ में विशेष न्यायाधीश के पद पर तैनात अलका मलिक को प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाकर रिक्त पद पर हिसार में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात किया गया है।
जगाधरी स्थित पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जगजीत सिंह को सोनीपत का जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।भिवानी में पॉक्सो अधिनियम के तहत फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय में कार्यरत अजय पराशर को कैथल का जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
जगदीप सिंह, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम को पंचकूला में प्रतिनियुक्ति पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। डॉ. गगनदीप कौर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, करनाल को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, करनाल नियुक्त किया गया है। डॉ. सुशील कुमार गर्ग, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, करनाल को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नूंह नियुक्त किया गया है। पूनम सुनेजा, प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, हिसार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जींद नियुक्त किया गया है। राज गुप्ता, जो पॉक्सो अधिनियम, रोहतक के तहत फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं, को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पलवल नियुक्त किया गया है।
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