N1Live Punjab पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रणजीत सिंह मुठभेड़ मामले में याचिकाकर्ता को फटकार लगाई
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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रणजीत सिंह मुठभेड़ मामले में याचिकाकर्ता को फटकार लगाई

Punjab and Haryana High Court reprimands petitioner in Ranjit Singh encounter case

गुरदासपुर में कथित पुलिस मुठभेड़ में मारे गए रणजीत सिंह की मां सुखजिंदर कौर द्वारा दायर याचिका पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और सीबीआई जांच की मांग की है।

कौर ने अदालत से मुठभेड़ की जांच के लिए गैर-पुलिस अधिकारियों से बनी एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने का अनुरोध किया है, जिसका नेतृत्व उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश कर सकें। उनका दावा है कि पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में 1984 से ही मुठभेड़ों की घटनाएं होती रही हैं।

अदालत ने अगली सुनवाई 25 मई को निर्धारित की है। कौर ने पीजीआई चंडीगढ़ के मेडिकल बोर्ड द्वारा रणजीत सिंह के शव का दूसरा पोस्टमार्टम कराने की भी मांग की है।

सुनवाई के दौरान, अदालत ने गौर किया कि इस घटना में दो पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और यह मामला पुलिस-अपराधी की मिलीभगत से जुड़ा एक गंभीर अपराध है। 22 फरवरी को पाकिस्तान सीमा से मात्र 2 किलोमीटर दूर अधियान गांव में एक संयुक्त चेक पोस्ट पर एएसआई गुरनाम सिंह और होम गार्ड अशोक कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने रणजीत सिंह का नाम लिया था।

उच्च न्यायालय ने डीजीपी को घटना के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। डीजीपी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश हुए और अदालत के सवालों का जवाब दिया।

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