N1Live Punjab पंजाब विधानसभा ने 3 राजस्व संशोधन विधेयक पारित किए
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पंजाब विधानसभा ने 3 राजस्व संशोधन विधेयक पारित किए

Punjab Assembly passes 3 Revenue Amendment Bills

पंजाब विधानसभा ने आज सर्वसम्मति से ‘भारतीय स्टाम्प (पंजाब द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025’, ‘पंजाब आबादी देह (अधिकारों का अभिलेख) संशोधन विधेयक, 2025’ और ‘पंजाब भूमि राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025’ पारित कर दिए। ये विधेयक राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन द्वारा पेश किए गए थे।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, एक ही ऋण लेनदेन के लिए शुल्क के दोहराव को हटाकर, स्वामित्व विलेख, बंधक और न्यायसंगत बंधक से संबंधित स्टाम्प शुल्क को युक्तिसंगत बनाता है। पंजाब आबादी देह (अधिकार अभिलेख) अधिनियम, 2021 द्वारा आपत्तियों और अपीलों के लिए निर्धारित समयसीमा को कम करने से ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना के कार्यान्वयन में तेजी आएगी, जिससे आबादी देह क्षेत्रों के निवासियों को समय पर स्वामित्व अधिकार सुनिश्चित हो सकेंगे।

पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 में किए गए संशोधनों से राजस्व अधिकारियों के समक्ष मामलों के निपटारे में तेजी आएगी, गैर-मुकदमेबाजों को अनावश्यक रूप से तलब करने से रोका जा सकेगा और डिजिटल अभिलेखों और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी वैधता प्रदान की जा सकेगी।

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