चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने आज सोशल मीडिया समेत बंदूकों के सार्वजनिक प्रदर्शन और बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देने वाले गीतों पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर आलोचनाओं का सामना करने के बाद इसने नियमों को कड़ा कर दिया।
इसने अगले तीन महीनों के भीतर शस्त्र लाइसेंस की समीक्षा करने का निर्देश दिया, इस अवधि के दौरान कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा और औचक निरीक्षण किया जाएगा। यह आदेश राज्य में गोलीबारी की हालिया घटनाओं के मद्देनजर आया, जिसने विपक्ष को आप सरकार पर निशाना साधने का मौका दिया।
आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक समारोहों, शादियों आदि में हथियार ले जाने और प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हेट स्पीच को लेकर एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए।
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