चंडीगढ़: पंजाब की एक अदालत ने सोमवार को दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला के गीत ‘जांडी वार’ की रिलीज पर रोक लगा दी और साथ ही सभी मीडिया मंचों पर गीत के संबंध में सभी प्रचार सामग्री और विज्ञापनों को हटाने का निर्देश दिया।
मूसेवाला के माता-पिता का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अमित झांजी ने किया, जिसके बारे में करंजावाला एंड कंपनी की एक टीम ने साझेदार समरजीत पटनायक और मेघना मिश्रा के नेतृत्व में अपनी टीमों के साथ जानकारी दी।
माता-पिता ने सलीम-सुलेमान और उनकी कंपनी मर्चेंट रिकॉर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ-साथ कुछ अन्य संस्थाओं और डिजिटल प्लेटफार्मों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया है।
कॉपीराइट उल्लंघन के साथ-साथ प्रचार उत्पन्न करने के लिए दिवंगत मूसेवाला के नाम और छवि के अवैध और अनधिकृत उपयोग के कारण विभिन्न सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर मूसेवाला के गीत ‘जांडी वार’ की अनधिकृत प्रस्तावित रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया गया है।