N1Live Punjab पंजाब: ड्रग तस्करी मामले में ड्रग इंस्पेक्टर गिरफ्तार; 1.49 करोड़ रुपये नकद जब्त
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पंजाब: ड्रग तस्करी मामले में ड्रग इंस्पेक्टर गिरफ्तार; 1.49 करोड़ रुपये नकद जब्त

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर नशे के खिलाफ चल रही जंग के बीच, पंजाब पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने ड्रग इंस्पेक्टर शिशन मित्तल को अवैध दवाओं, मेडिकल स्टोरों से जुड़े ड्रग तस्करी कार्यों को सुविधाजनक बनाने और अपने रिश्तेदारों के नाम पर बेनामी खातों में ड्रग मनी को सफेद करने में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है, यह जानकारी शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

यह घटनाक्रम पंजाब पुलिस द्वारा आरोपी ड्रग इंस्पेक्टर से जुड़े 24 बैंक खातों को फ्रीज करने के एक महीने बाद सामने आया है, जिसमें कुल 7.09 करोड़ रुपये की राशि जमा है। इसके अलावा, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अलग-अलग जगहों पर की गई छापेमारी में भारी मात्रा में नकदी और विदेशी मुद्रा जब्त की गई है। इसके अलावा, दो बैंक लॉकर भी जब्त किए गए हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि उन्नत तकनीकी निगरानी और मानव खुफिया जानकारी के संयोजन के बाद, विशेष डीजीपी कुलदीप सिंह के नेतृत्व में एएनटीएफ की पुलिस टीमों ने एसएएस नगर के एरोसिटी से ड्रग इंस्पेक्टर शिशन मित्तल को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी ड्रग इंस्पेक्टर जेल में बंद ड्रग तस्करों के साथ नियमित रूप से संपर्क में था और बाहर उनके ड्रग नेटवर्क को सुगम बनाता था।

उन्होंने बताया कि जांच में यह भी पाया गया कि आरोपी औषधि निरीक्षक सरकार से अनुमति लिए बिना अथवा भारत से बाहर छुट्टी लिए बिना अक्सर विदेश यात्रा कर रहा था।

डीजीपी ने कहा कि एएनटीएफ का यह सफल ऑपरेशन जटिल आपराधिक नेटवर्क से निपटने के लिए उसके रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की जांच जारी है।

उल्लेखनीय न्यायिक घटनाक्रम में, मित्तल की अग्रिम जमानत याचिका को हाल ही में सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया था, जिससे उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता और अधिक स्पष्ट हो गई। अधिक जानकारी साझा करते हुए, विशेष डीजीपी कुलदीप सिंह ने कहा कि एएनटीएफ ने 1.49 करोड़ रुपये नकद, 260 ग्राम सोना और 515 दिरहम बरामद किए हैं।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, अवैध गतिविधियों से अर्जित की गई बड़ी संपत्ति की पहचान की गई है, जिसमें जीरकपुर में 2 करोड़ रुपये मूल्य के फ्लैट, डबवाली में 40 लाख रुपये का प्लॉट आदि शामिल हैं।

इस संबंध में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 (मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों से संबंधित अपराधों के लिए षड्यंत्र रचना या उकसाना) और 59 (कोई लोक सेवक जो जानबूझकर नशीली दवाओं के तस्करों का समर्थन करता है या उकसाता है, या नशीली दवाओं के कानूनों के प्रवर्तन से संबंधित अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, उसे कारावास सहित गंभीर दंड दिया जा सकता है) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 111 (संगठित अपराध) के तहत एफआईआर संख्या 121/2024 पहले ही दर्ज की जा चुकी है।

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