N1Live Punjab बिक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब को जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय
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बिक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब को जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय

Punjab gets 2 weeks' time to respond to Bikram Majithia's anticipatory bail plea

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पूर्व राज्य मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा दायर अग्रिम ज़मानत याचिका पर जवाब देने के लिए पंजाब सरकार को दो हफ़्ते का समय दिया है। साथ ही, पीठ ने राज्य को 23 सितंबर तक जवाब देने का नोटिस भी दिया है।

न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने यह निर्देश अमृतसर के सिविल लाइंस थाने में बीएनएस के प्रावधानों के तहत 31 जुलाई को दर्ज मामले के संबंध में मजीठिया की याचिका पर दिया।

अमृतसर की एक अदालत ने इससे पहले शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मजीठिया फिलहाल नाभा जेल में बंद हैं।

उनके वकील लगातार यह तर्क देते रहे हैं कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और उन्हें जेल में रखने के लिए उन्हें कई मामलों में झूठा फंसाया जा रहा है

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