पंजाब सरकार ने प्लेवे स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने इस बारे में विस्तार से जानकारी साझा की है। पंजाब सरकार द्वारा प्लेवे स्कूलों के लिए जारी की गई नई गाइडलाइंस इस प्रकार हैं…
‘छोटे बच्चों को पंजीकृत प्लेवे स्कूलों में ही भेजें।
‘प्लेवे स्कूलों में एक शिक्षक को केवल 20 बच्चों को पढ़ाना चाहिए’
‘स्कूल की बाउंड्री पूरी तरह सुरक्षित होनी चाहिए’
प्लेवे स्कूलों में होनी चाहिए खेलने की जगह, ‘बच्चों के लिए पीने का पानी हो साफ’
‘प्लेवे स्कूलों में लड़के-लड़कियों के लिए अलग-अलग हों शौचालय’
प्लेवे स्कूलों में सीसीटीवी होना जरूरी है
‘बच्चों को थप्पड़ मारना या डांटना बिल्कुल गैरकानूनी है’
‘अभिभावक-शिक्षक संघ भी बनेगा’
‘प्लेवे स्कूलों में रेस्ट रूम का होना भी जरूरी’
‘फायर सेफ्टी सिस्टम का होना भी जरूरी’
प्लेवे स्कूलों में जंक फूड पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
नियमों का उल्लंघन करने पर प्लेवे स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
‘प्लेवे स्कूलों में एडमिशन के लिए नहीं होगा अभिभावकों का इंटरव्यू’
सभी कमरे वेंटिलेटर होने चाहिए…