सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री रान्या राव की जमानत याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। 17 अप्रैल को अभिनेत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने हाई कोर्ट में कहा कि अभिनेत्री रान्या राव की तलाशी में प्रक्रियागत मानदंडों का उल्लंघन किया गया। न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी के समक्ष वकील संदेश चौटा ने दलील रखी कि तलाशी और जब्ती में सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 102 के तहत निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके अनुसार तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति को या तो राजपत्रित सीमा शुल्क अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना आवश्यक है।
इससे पहले बेंगलुरु की एक सेशन कोर्ट ने 27 मार्च को सोना तस्करी मामले में कन्नड़ अभिनेत्री की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उनकी जमानत याचिका तीसरी बार खारिज की गई है। इससे पहले आर्थिक अपराध के लिए विशेष अदालत और मजिस्ट्रेट अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या को 14.2 किलोग्राम सोने की तस्करी के आरोप में 3 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी कीमत 12.56 करोड़ रुपये से अधिक है। अभियोजन पक्ष ने अदालत में तर्क दिया है कि अभिनेत्री ने सोना खरीदने के लिए हवाला लेनदेन के इस्तेमाल करने की बात को स्वीकार किया है।
अभिनेत्री के करीबी सहयोगी तरुण राजू मामले में दूसरे आरोपी हैं और उन्हें भी अपनी जमानत याचिका पर अदालत के फैसले का इंतजार है। इस बीच, सोना व्यापारी साहिल सकारिया जैन को रान्या राव से जुड़े तस्करी के सोने को ठिकाने लगाने में संलिप्तता के आरोप में 2 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है।
विशेष आर्थिक अपराध न्यायालय में राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की ओर से पेश वकील मधु राव ने कहा कि तरुण और रान्या करीब 26 बार एक साथ दुबई की यात्रा कर चुके हैं। तरुण ने रान्या राव के बुक किए गए टिकट पर दुबई से हैदराबाद की यात्रा की। इसके अलावा, तरुण ने दुबई में रान्या राव को सोना दिया।
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