पटियाला नगर निगम के 28 वार्डों में 18 नवंबर तक दोबारा चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने प्रक्रिया तेज कर दी है। पटियाला नगर निगम के साल 2024 में हुए चुनाव में गड़बड़ियों के चलते निर्वाचन रद्द हो गया था। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से 28 वार्डों में नए सिरे से चुनाव करवाने के आदेश के बाद आयोग ने पूरी चुनावी प्रक्रिया 18 नवंबर तक पूरी करने की समयसीमा तय की है। इससे संबंधित वार्डों में चुनावी गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है।
आयोग की जांच में सामने आया था कि कई वार्डों में विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकने, नामांकन पत्र छीनने या फाड़ने और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से वंचित करने जैसी गंभीर अनियमितताएं हुई थीं। इसी आधार पर 28 वार्डों के चुनाव रद्द कर दोबारा चुनाव करवाने का फैसला लिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा चुनाव की प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए न्यायिक निगरानी के भी निर्देश दिए हैं। इसके तहत नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, चुनाव चिह्न आवंटित करने और मतदान जैसी अहम प्रक्रियाओं की निगरानी की जाएगी। इन प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी करवाने के भी निर्देश हैं, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत आने पर उसकी जांच की जा सके।
अब पंजाब राज्य चुनाव आयोग की ओर से तय 18 नवंबर की समयसीमा को देखते हुए जिला चुनाव अधिकारियों को मतदाता सूचियों के संशोधन सहित अन्य तैयारियां समय पर पूरी करनी होंगी। इस पूरी प्रक्रिया पर राजनीतिक दलों और स्थानीय लोगों की नजरें टिकी हैं। दोबारा चुनाव का मुख्य उद्देश्य उन वार्डों में निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना है, जहां पिछली चुनावी प्रक्रिया जांच में अनियमितताओं से प्रभावित पाई गई थी।

